PM Home Loan Subsidy Yojana: ₹1.80 लाख तक की छूट, EMI आधी! जानिए कैसे मिलेगा 2025 में फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-Home Loan Subsidy Yojana) स्वप्न है उन लोगों का जो खुद का घर चाहते हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कतों के कारण ये सपना पूरा नहीं कर पाते. सरकार ने किफायती दरों और होम लोन सब्सिडी के जरिए ऐसे परिवारों को आर्थिक सहारा देने का बीड़ा उठाया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत लोगों को मकान खरीदने, बनाने या बढ़ाने के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे EMI कम हो जाती है और घर का स्वामित्व हासिल करना आसान बनता है.

साल 2025 के बजट में इस योजना के तहत घर खरीदने वालों को होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी मिलती है. ये राशि सीधे लाभार्थी के लोन अकाउंट में जाकर मूलधन और मासिक किस्त को कम कर देती है. ​

PM Home Loan Subsidy Yojana Overview

पहलूजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (PMAY-CLSS)
उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग को किफायती हाउसिंग
लाभार्थीEWS, LIG, MIG(आय वर्ग के अनुसार)
सब्सिडी राशिअधिकतम ₹1.80 लाख रुपये
ब्याज दरश्रेणी अनुसार 3% से 6.5% तक सब्सिडी
अधिकतम लोन राशिMIG-I: ₹9 लाख, MIG-II: ₹12 लाख, EWS/LIG: ₹6 लाख
अधिकतम लोन अवधि20 साल
घर का एरियाEWS: 30 वर्ग मीटर, LIG: 60 वर्ग मीटर, MIG-I:160, MIG-II:200 वर्ग मीटर

स्कीम का अर्थ

प्रधानमंत्री आवास योजना–क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम केंद्रीय सरकार की ओर से चलाया गया ऐसा कार्यक्रम है जिसमे पात्र लाभार्थी को घर खरीदने, बनाने या विस्तार करने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है. इस सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण घर मिले जो उसकी जेब पर भारी न पड़े.

योजना खासकर EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (लघु आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) के परिवारों पर केंद्रित है.

किसे मिलता है लाभ?

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय EWS श्रेणी में ₹3 लाख तक, LIG में ₹6 लाख तक और MIG में ₹9 लाख तक हो. आवश्यक शर्त है कि लाभार्थी के नाम पर भारत में पहले से कोई पक्का घर न हो. EWS और LIG वर्ग के लिए घर महिला मुखिया के नाम या संयुक्त रूप से होना चाहिए.​

सिर्फ नए घर की खरीद, घर के विस्तार या निर्माण के लिए ही यह योजना लागू होती है. सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के लोन अकाउंट में जाती है.

सब्सिडी कैसे मिलती है?

  • लाभार्थी बैंक/फाइनेंस कंपनी के जरिए अपने क्षेत्र की स्कीम में आवेदन करता है.
  • बैंक सब्सिडी के लिए जाँच के बाद पात्रता तय करती है.
  • ब्याज सब्सिडी राशि क्लेम करने पर नेशनल हाउसिंग बैंक या HUDCO से बैंक को सब्सिडी मिलती है.
  • बैंक यह राशि लाभार्थी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी EMI घट जाती है, और भुगतान का बोझ कम हो जाता है.

कौन-कौन सी श्रेणियां हैं?

  1. EWS – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: आय ₹3 लाख तक.
  2. LIG – निम्न आय वर्ग: आय ₹3 से ₹6 लाख के बीच.
  3. MIG-I – मध्यम आय वर्ग-1: आय ₹6 से ₹12 लाख.
  4. MIG-II – मध्यम आय वर्ग-2: आय ₹12 से ₹18 लाख.

कितना घर का एरिया मान्य है?

घर के एरिया की भी सीमा है EWS के लिए 30 वर्ग मीटर, LIG के लिए 60 वर्ग मीटर, MIG-I के लिए 160 वर्ग मीटर और MIG-II के लिए 200 वर्ग मीटर. इस सीमा के भीतर ही सब्सिडी मिलती है.

बैंकों की भूमिका

सब्सिडी के लिए लाभार्थी को बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से आवेदन करना होता है. बैंक पात्रता जांचती है, फिर लाभार्थी को सब्सिडी दिलवाती है. बैंक लोन लेने से पहले संभावित लाभार्थी को खुद यह तय कर लेना चाहिए की उसके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है और सभी दस्तावेज पूरे हैं.

सब्सिडी क्लेम की प्रक्रिया

  • बैंक में आवेदन करें, डॉक्यूमेंट्स जांचें.
  • आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पते का प्रमाण आदि लगाएं.
  • बैंक पात्रता तय करता है.
  • सब्सिडी मंजूर होने पर लोन अकाउंट में राशि ट्रांसफर होती है.
  • EMI अपने आप कम हो जाती है.

योजना की विशेषताएँ

PMAY-CLSS योजना के तहत सब्सिडी सीधे लोन पर मिलती है, फायदा यह है कि समय के साथ घर का स्वामित्व सस्ता और आसान बन जाता है. सरकार का उद्देश्य एक करोड़ से अधिक शहरी घर उपलब्ध कराना है. पक्के घर के सपने को आसानी से पूरा करने के लिए यह योजना बहुत सहायक है.

निष्कर्ष

PM-Home Loan Subsidy Yojana घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए सरकार की अहम पहल है जो आम आदमी को आर्थिक राहत देती है, ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और EMI कम होती है. यह योजना शहरी गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए सपनों का घर आसान करती है और देश में आवास संकट दूर करने की दिशा में बड़ा कदम है.

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